रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 653/557/वित्त/नियम/चार/2020 दिनांक 23.12.2020 (वित्त निदेश 28/2020)के माध्यम से पेंशनरों द्वारा नवम्बर 2020 में प्रस्तुत किये जाने वाले जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की समय-सीमा में 28 फरवरी 2021 तक छूट प्रदान की गई थी। चूंकि उक्त अवधि समाप्त हो गई, जिसके कारण बैंकों द्वारा फरवरी 2021 उपरांत अद्यतन जीवन प्रमाण-पत्र के अभाव में पेंशन भुगतान करना संभव नहीं हो रहा है।
अतएव समस्त उन पेंशनरों को जिनका पेंशन मार्च 2021 से आज तक जमा नहीं हुआ है को सूचित किया जाता है कि अपने बैंक शाखा में तत्काल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। जिससे सभी माह का पेंशन प्राप्त हो सके। ‘आभार-आपकी सेवाओं काÓ के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर अपने निकटतम भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अपना जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।