अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में खाता है तो आपको एक बार जरूर इस खबर को पढ़ लें। क्योंकि बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए अपने करोड़ो ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार ग्राहकों से 30 सिंतबर 2021 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर ग्राहक बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. और उन्हें लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है. फिलहाल आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक नहीं होने की दशा में ग्राहक को जुर्माना भरना पड़ सकता है. पैन कार्ड के इनएक्टिव होने की दशा में इसे एक्टिव कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस भरनी होगी. वहीं पैन कार्ड के इनएक्टिव होने की दशा में 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
आधार और पैन कार्ड को लिंक कैसे करें
अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग के वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाना होगा. जहां पर लॉगइन करने के बाद आपको आधार लिंक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा. जिसके बाद आपको अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा. कुछ समय के बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक कर दिया जाएगा.

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