अम्बिकापुर क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु 6 फरवरी को
अम्बिकापुर 2 फरवरी 2020
यात्री बसों के लंबित स्थाई अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण, वाहनों के प्रतिस्थापन, अनुज्ञापत्रों के प्रतिहस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण प्रकरणों के निराकरण हेतु वाहनों का कर अद्यतन करने के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा सरगुजा संभाग के सभी जिले के यात्री बस संचालकों की बैठक 1 फरवरी 2020 को ली गई। बैठक में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत कोई प्रकरण लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि स्थाई अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण वाहनों के प्रतिस्थापन, अनुज्ञापत्रों के प्रतिहस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण प्रकरणों के निराकरण हेतु अभियान चलाया जाएगा। अम्बिकापुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के प्रकरणों हेतु 6 फरवरी 2020 की तिथि निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करते हुए परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ को एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया गया है। एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा परिवहन कार्यालय में लंबित स्थाई अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण वाहनों के प्रतिस्थापन, अनुज्ञापत्रों के प्रतिहस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण प्रकरणों के निराकरण हेतु परिवहन मुख्यालय इंद्रावती भवन, तृतीय तल, सी ब्लाक, अटल नगर नवा रायपुर में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक इन सभी प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी। अम्बिकापुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के प्रकरणों हेतु 6 फरवरी 2020 की तिथि निर्धारित की गई है।
समाचार क्रमांक 145/2020