कोण्डागांव । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका उप निर्वाचन 2021 की घोषणा के साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने उक्त चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न कराने एवं कानून तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु चुनाव समाप्ति तक नये शस्त्र लायसेंस संबंधी कार्यवाही स्थगित करने, शस्त्रों के अनुज्ञप्तियों को निलंबित रखने, शस्त्र एवं अन्य हथियारों का उपयोग, सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध तथा शस्त्रधारियों के शस्त्र अवलोकन करने एवं माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शस्त्रों को संबंधित थाने में जमा कराने की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किया है।
इसके अनुसार जिले में नगरपालिका उप निर्वाचन 2021 निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण कराये जाने हेतु जिले के नगरपालिका क्षेत्र कोण्डागांव के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र अवलोकन करने एवं इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से शस्त्र धारण करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है।
शस्त्रधारियों को (बैंकों के सुरक्षा हेतु स्वीकृत शस्त्र को छोड़कर) शस्त्र संबंधित क्षेत्रांतर्गत थाने में जमा कराते हुए सम्पूर्ण चुनाव कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् वापस करने हेतु निर्देशित किया है।
इसके अलावा ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनसे चुनाव के दौरान विघ्न पैदा होने की संभावना हो, उन शंकास्पद शस्त्रधारियों की सूची कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर चुनाव समाप्ति तक स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्ति का निलंबन करने के एवं समस्त संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।