कवर्धा, 07 मई 2021
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालकों को अथवा ऐसे बालक जिनके माता-पिता बालकों के पालन-पोषण में असमर्थ है या जिनके माता-पिता कोविड से प्रभावित है। एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत् बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर समिति के निर्णय अनुसार अंतरिम अवधि के लिए बाल देखरेख संस्था में आश्रय देकर उचित संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे बच्चे प्राप्त होने पर तत्काल कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग के दूरभाष क्रमांक 07741232544 (कार्यालयीन समय मे) या श्रीमती अंजना तिवारी अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मो. 9752240991, श्री राजेन्द्र कुमार बारले 7067050683, श्री विश्वनाथ साहू सदस्य बाल कल्याण समिति, श्री सत्यनारायण राठौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी मो. नं. 7566553311, श्री राजाराम चन्द्रवंशी संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत एवं नोडल बाल कल्याण समिति मो नं. 7646965287, श्री अविनाश सिंह ठाकुर परामर्शदाता मो नं. 8982911444, श्री सुरेश साहू सामाजिक कार्यकर्ता मो नं. 7646965356 पर एवं टोल फ्री चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 (दस नौ आठ) पर सूचित कर सकते है। जिससे बेसहारा जरूरतमंद बच्चों को आश्रय मिल सके।
समाचार क्रमांक-362/गुलाब डड़सेना/ढाले
Source: http://dprcg.gov.in/