कवर्धा, 24 मई 2021
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 15 के अधीन किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किसी जघन्य अपराध की दशा में, जो अभिकथित रूप से ऐसे बालक द्वारा किया गया है जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है। बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और वे परिस्थितियां, जिनमें अभिकथित रूप उसने अपराध किया था उसके बारे में प्रारंभिक निर्धारण करने हेतु अनुभवी मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक कार्यकर्ता और अन्य विशेषज्ञो की पैनल गठित कर सहयोग लिया जाएगा। विशेषज्ञो का पैनल पीठासीन अधिकारी, बोर्ड-प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आवश्यकता अनुरूप सहयोग ली जाएगी। जिसके एवज में प्रति बैठक 500 रूपए राशी का भुगतान किया जाएगा। पैनल की सेवाएं, बैठक प्रकरणों की प्रकृति अनुरूप आवश्यकतानुसार समय-समय पर लिया जाएगा, यह पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पैनल गठन के लिए संबंधित विषयो में योग्यता रखने वाले इच्छुक अनुभवी मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक कार्यकर्ता अपना विवरण कार्यलय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एव विकास विभाग जिला कबीरधाम में या ईमेल आईडी एवं व्हाट्सअप 7566553311 प्रेषित कर सकते है या दूरभाष नं. 07741-232544 नम्बर पर सीधे सम्पर्क कर सकते है।
समाचार क्रंमाक-384/गुलाब डडसेना
Source: http://dprcg.gov.in/