खरीफ 2021 की फसल के बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय है। इसे अब स्वैच्छिक कर दिया गया है। अगर किसी कर्जदार किसान को बीमा नहीं करवाना है तो इसके लिए संबंधित बैंक को जानकारी देनी होगी. इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा अनिवार्य था। ध्यान रखें अगर किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले किसान बीमा नहीं लेना चाहते तो इसके लिए 24 जुलाई तक बैंक को जानकारी देना जरूरी है वर्ना प्रीमियम कटने से नुकसान झेलना पड़ सकता है.
आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी किसान उस संबंधित मौसम में रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन कराने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले संबंधित बैंक को सूचित करके इस योजना को छोड़ सकता है. इसके बाद अकाउंट से फसल बीमा प्रीमियम नहीं कटेगा।
31 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसान अब 31 जुलाई तक बीमा करा सकेंगे। खरीफ वर्ष 2021 में फ़सल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 थी। जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। इस संबंध में सभी बैंकों एवं संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। धान सिंचित धान, असिंचित मक्का, सोयाबीन मूंग, उड़द एवं तुअर को फ़सल बीमा के लिए बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणि एवं अऋणि कृषक जो भू-स्वामी एवं बंटाई दार हो योजना में शामिल हो सकते हैं। जोखिम तथा फ़सल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति बाधित रोपाई रोपण जोखिम स्थानीय आपदा एवं फ़सल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेतों में रखे फ़सल को असामयिक वर्षा से होने वाले नुक़सान को प्रावधानित किया गया है। अधिसूचित फ़सल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक 31 जुलाई तक नजदीकी बैंक वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों एवं बीमा कंपनी में संपर्क कर करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक वित्तीय संस्थान एवं बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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