कोरिया।कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के निर्देश पर जिले में किसान क्रेडिट बनाये जाने हेतु लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिवस केसीसी शिविर मौके पर ही में 7 सौ ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। शिविर में हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे एवं उपयोग के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बीते दिवस 29 सितम्बर 2021 को आयोजित केसीसी शिविरो में विकासखंड बैकुंठपुर के पटना में 312, झरनापारा में 122, विकासखंड खडग़वां के जिल्दा में 35, विकासखंड सोनहत के रामगढ में 57, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के केल्हारी में 114, विकासखंड भरतपुर के कोटाडोल में 80 केसीसी जारी किए गए। कृषि क्षेत्र में किसानों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोडऩे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज के बन जाने के बाद किसान अपने लिए कृषि संबंधी समस्त वस्तुएं खाद बीज और कीटनाषक, सहित तमाम कृषि उपकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों के हित में और उन्हें सूद के चंगुल से सुरक्षित करने की मंशा से कलेक्टर श्री धावड़े के निर्देश पर जारी अब तक आयोजित केसीसी शिविरों में मौके पर ही 9 हजार 770 केसीसी जारी किए गए। जारी केसीसी में बैकुंठपुर में 3 हजार 654, खडग़वां में 1 हजार 593, सोनहत में 1 हजार 296, मनेन्द्रगढ़ में 1 हजार 567, भरतपुर में 1 हजार 660 शामिल है। 1 अक्टूबर को बैकुंठपुर के जामपारा, खडग़वां के बैमा, सोनहत, मनेन्द्रगढ़ के घुटरा एवं कछौड़, जनकपुर के सिंगरौली में केसीसी शिविर का आयोजन किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसान बिना किसी राशि के अपने प्रत्येक खेती के खाद बीज और नगद राशि प्राप्त कर सकते हैं।
एक फसल के बाद यह ऋण बिना किसी ब्याज के तुरंत पटाया जा सकता है। इसके अलावा साल भर में यदि किसान ऋण चुकाते हैं तो उन्हे मात्र 7 प्रतिषत ब्याज दर पर ही ऋण चुकाने का लाभ मिलता है। एक बार केसीसी बन जाने के बाद यह पांच साल तक वैध रहता है। खेती किसानी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यह कृषि व इसके समस्त अनुषांगिक कार्यों जैसे मछली पालन, पशुपालन, जैसे कार्यों के लिए भी मदद का माध्यम है। किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक किसान जिसके पास किसी भी स्तर की खेती योग्य जमीन हो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक की उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए। 60 से अधिक आयु के किसानों को एक अन्य सहयोगी की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के लिए किसान को शिविर में अपना आधार कार्ड, नक्षा, खसरा, बी वन, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता की पास बुक लाकर मात्र एक आवेदन पत्र भरना होगा।