aayushman card - आयुष्मान कार्ड 30 तक बनाया जा सकेगा
aayushman card - आयुष्मान कार्ड 30 तक बनाया जा सकेगा
  • नजदीकी च्वाईस सेंटर एवं लोक सेवा केन्द्र में बनाये जा रहे है कार्ड
  • एपीएल और बीपीएल सभी का बनेगा आयुष्मान कार्ड

गरियाबंद । आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार के द्वारा गरियाबंद जिले में आपके द्वार आयुष्मान अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन. आर. नवरत्न द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ‘‘आपके द्वार आयुष्मान‘‘ अभियान को 30 सितम्बर 2021 तक विस्तार किया गया है।

जिले के ऐसे हितग्राही जिन्होने अभी तक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाये है। वे अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर के साथ जाकर अपने क्षेत्र के च्वाइस सेंटरों में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। इससे हितग्राही आपातकालीन एवं आवश्यकता के आधार पर पंजीकृत शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। जिन पात्र हितग्राहियों ने पूर्व में विभिन्न च्वाइस सेंटरों में अपना पंजीयन कराया है। वे उसी च्वाईस सेंटर से अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं च्वॉईस सेंटर द्वारा हितग्राही को भेजे गये मैसेज दिखाकर निःशुल्क प्लास्टिक (पी.वी.सी) आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते है। गरियाबंद जिले में 7 लाख 31 हजार 256 हितग्राहियो का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। जिसमे से विकासखंड फिंगेश्वर में 93 हजार 639, विकासखंड गरियाबंद में 68 हजार 377, विकासखंड छुरा में 71 हजार 695, विकासखंड मैनपुर में 89 हजार 529 एवं विकासखंड देवभोग में 73 हजार 551 इस प्रकार गरियाबंद जिले में कुल 3 लाख 96 हजार 791 कार्ड आज तक बनाये जा चुके हैं एवं शेष हितग्राहियो का च्वॉईस सेंटर/लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के उद्देश्य से ही आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है।

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हितग्राहियों से अपील है कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए अपने संबंधित क्षेत्र के च्वॉईस सेंटरों में जाकर एपीएल और बीपीएल हितग्राही निःशुल्क आयुष्मान कार्ड 30 सितम्बर 2021 तक जरूर बनवाये। जिसके अंतर्गत पात्रतानुसार प्राथमिकता एवं अंत्योदय वाले राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक चिकित्सा सहायता एवं अन्य राशनकार्डधारी परिवारों को 50 हजार तक की चिकित्सा सहायता राज्य के किसी भी पंजीकृत निजी एवं शासकीय चिकित्सालय मे प्रदान की जाती है।