धमतरी। चूहा पकडऩे के लिए ग्लू ट्रैप का उपयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि बीते कुछ सालों से चूहों को पकडऩे के लिए लोगों द्वारा ग्लू ट्रैप का जमकर उपयोग किया जा रहा है जो चूहों पर काफी कारगर भी है, परन्तु अब पशु क्रूरता निवारण नियमों के तहत कलेक्टर एवं अध्यक्ष पशु क्रूरता निवारण समिति धमतरी ने चूहा पकडऩे के लिए ग्लू ट्रैप का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी भी पशु की सवारी के लिए या हांकने अथवा वाहन खींचने के लिए अथवा अंकुश में रखने के लिए नुकीली पराली या कांटों वाला धारदार या ऐसा साधन जिसमें पशु के शरीर पर निशान पड़े, उसे पीड़ा, घाव या सूजन हो या इनमें से किसी के होने की संभावना हो, उपयोग में नहीं लेगा। उप संचालक ने बताया कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू ड्रोट एण्ड पैक एनिमल रूल्स 1965 के नियम-8 एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल रूल्स 1960 के नियम-11(1) के तहत के तहत कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।