रायपुर । राज्य शासन के निर्देशानुसार निजी उर्वरक विक्रेताओं के यहां रासायनिक उर्वरकों के स्टॉक, गुणवत्ता एवं विक्रय पर निगरानी रखने के लिए सभी जिलों में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच एवं सैम्पलिंग की कार्रवाई की जा रही है।
राज्य के मुंगेली जिले में जांच-पड़ताल के दौरान तीन निजी उर्वरक विक्रेताओं के यहां उर्वरक के स्टॉक विशेषकर पीएसओ मशीन में दर्शित मात्रा एवं वास्तविक मात्रा में अंतर पाए जाने पर उप संचालक कृषि मुंगेली ने उनके उर्वरक अनुज्ञा प्रमाण पत्र (लायसेंस) को 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया है।
उप संचालक कृषि मुंगेली ने बताया कि जिले के विकासखण्ड लोरमी के मेसर्स राठौर कृषि केंद्र सारधा, विकासखण्ड मुंगेली के मेसर्स गायत्री कृषि केंद्र एवं मेसर्स हरिओम ट्रेडर्स बोधापारा के यहां निरीक्षण के दौरान लायसेंस, स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन, स्कंध पंजी, वितरण पंजी का मिलान किया गया, जिसमें पीएसओ मशीन में दर्शित मात्रा एवं वास्तविक मात्रा में अंतर पाये जाने के कारण तीनों फर्मों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस का संतोषप्रद जवाब न पाए जाने कारण तीनों फर्मों को उर्वरक लायसेंस को निलंबित 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है।