सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा जारी आदेशानुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यो, सरपंचो तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आम निर्वाचन, उप निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया है।
घोषित चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होते तक कानून व्यवस्था एवं चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन समुचित तरीके से किये जाने बावत् छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण तथा नियमन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर शर्तों के अधीन जिला के उन जनपद पंचायत क्षेत्रों में जहाँ मतदान होना है, वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर व डीजे) का चलाया, चलवाया जाना प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार 24 दिसंबर 2021 से 24 जनवरी 2022 तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिए जिला सूरजपुर के जनपद पंचायत सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, ओड़गी, प्रेमनगर के अन्तर्गत आने वाले उन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन होना है, की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है तथा कोई भी राजनीतिक दल, व्यक्ति सक्षम अधिकारी से 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा एवं चलित वाहन में या अन्य तरीके से नहीं कर सकेगा।
जारी आदेश में उपर्युक्त प्रयोजन के लिये जिले में पदस्थ संबंधित रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को स्वीकृति लिये जाने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान, किसी भी अन्य स्थितियों के लिए स्थिर दशा में एवं किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर तथा सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली, किसी भी अन्य प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग निर्वाचन क्षेत्रों में रात्रि में 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा।
वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग एवं अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात स्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाए जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय छात्रावास, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, वृद्धाश्रम, पोस्ट ऑफिस आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
कोविड-19 महामारी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।