बलरामपुर 29 मई 2021
छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या. रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण वितरण करने हेतु अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक एवं युवतियों से कृषि, उद्योग, सेवा, परिवहन क्षेत्रों के संभावित व्यवसायों हेतु ऋण दिया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों से 10 जून 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। कृषि क्षेत्र में ट्रेक्टर ट्राली योजना लागत राशि 9 लाख 93 हजार, डेयरी योजना, मछली पालन, बकरी पालन राशि 5 लाख, वर्मी कम्पोस्ट, पोल्ट्री राशि 3 लाख, स्व सहायता समूह में मछली पालन, पोल्ट्री, मसाला, राईस मिल, दाल मिल आदि, टर्म लोन योजना फेब्रीकेशन, बेकरी, सीमेन्ट, पोल एवं गमला, ब्रिक्स हेतु राशि 5 लाख, पैसेजर व्हीकल योजना हेतु राशि 7 लाख 19 हजार तथा गुड््स कैरियर योजना हेतु 7 लाख 23 हजार, टर्म लोन किराना, ब्यूटी पार्लर राशि 1 लाख, कम्प्यूटर सेन्टर, कोचिंग हेतु 2 लाख, फोटो कॉपी, स्टेशनरी, कपड़ा हेतु 3 लाख, स्व सहायता समूह में माइक्रो क्रेडिट योजनांतर्गत केटरिंग, दोना, पत्तल, मसाला व्यवसाय व बेकरी हेतु राशि 5 लाख तथा आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना में ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर्स हेतु राशि 2 लाख।
योजनाओं में स्थानीय निवासी उम्मीदवार जो ऋण लेकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं आजीविका प्रारंभ करने के इच्छुक एवं पात्रता रखते हैं वे निर्धारित प्रारूप में 10 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता एवं आवश्यक संलग्न दस्तावेजों में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जिले का निवासी, आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच, वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए 3 लाख से अधिक न हो, मतदाता परिचय पत्र एवं आधार कार्ड सत्यापित प्रति, जन्म तिथि की सत्यापन हेतु शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य, 10 रूपये के स्टाम पेपर में शपथ पत्र नोटरी कराते हुए संलग्न करना अनिवार्य है तथा पूर्व में शासन की किसी भी योजनान्तर्गत् ऋण व अनुदान का लाभ न लिया हो, आवेदन जमा करने मात्र से ऋण स्वीकृति का दावा नहीं मान्य होगा। विधिवत आवश्यक समस्त प्रक्रिया निष्पादित करने उपरांत ऋण विवरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। राष्ट्रीय निगम वित्त पोषित योजनाओं में ऋण राशि एवं ब्याज राशि में छूट अथवा अनुदान का प्रावधान नहीं है, प्रावधानुसार मासिक ईकाई ऋण किस्त राशि जमा किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी कार्यालय बलरामपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 392/
Source: http://dprcg.gov.in/