खाद्यान्नों का आबंटन जारी, नियमानुसार वितरण करने हेतु खाद्य अधिकारी ने दिये निर्देश

बलरामपुर 07 मई 2021

शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डधारियों को मई एवं जून महीने का खाद्यान एकमुश्त निःशुल्क प्रदान किया जाना है। जिला खाद्य अधिकारी श्री शिवेन्द्र काम्टे ने बताया कि अंत्योदय एवं प्राथमिकता समूहों के राशनकार्डधारियों को मई एवं जून माह में अतिरिक्त खाद्यान्न भी प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समस्त अंत्योदय, प्राथमिकता राशनकार्डों हेतु माह मई एवं जून के लिए अतिरिक्त खाद्यान का आबंटन जारी कर दिया गया है तथा विभिन्न राशनकार्डों में पात्रतानुसार चावल का वितरण होगा। अंत्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 02 माह के लिए अतिरिक्त 10 किलो प्रति सदस्य पात्रता होगी। 4 या 4 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 02 माह के लिए अतिरिक्त 06 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न की पात्रता होगी। अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित राशनकार्डों में मई एवं जून माह 2021 के चावल का नियमित मासिक आबंटन निःशुल्क वितरण किया जायेगा। सामान्य राशनकार्डों में पूर्व प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित उपभोक्ता दर अनुसार वितरण किया जायेगा। समस्त उचित मूल्य दुकानों में राशनकार्डधारियों हेतु उपरोक्तानुसार चावल की पात्रता सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये। यह सूची खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक माड्यूल में उपलब्ध करा दी गई है। समस्त राशनकार्डधारियों को खाद्यान का पात्रतानुसार उचित मूल्य की दुकानों से वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिये हैं। अतिरिक्त चावल आबंटन के व्यपवर्तन अथवा दुरूपयोग अथवा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध तत्काल छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली  आदेश 2016 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जावे।
 समाचार क्रमांक 332/2021

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Source: http://dprcg.gov.in/