बलरामपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सिराजुद्दीन कुरैशी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 सितम्बर 2021 को सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय लोक आदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। इस आशय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय लोक आदालत हेतु 08 खण्डपीठ का गठन किया गया है। उक्त खण्डपीठों के द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी ने बताया कि लोक आदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामले, राजस्व मामले एवं पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिसर में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण, प्री लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रकरणों का विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत के खण्डपीठ में निराकृत किये जायेगा।
आम जनता को राहत देने हेतु कोविड-19 के दौरान लगाये गये लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता एवं महामारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किये जाने का प्रयास किया जायेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिराजुद्दीन कुरैशी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी के द्वारा नेशनल लोक आदालत के आयोजन के पूर्व आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने, अधिकाधिक प्रकरणों को सफलतापूर्वक निराकरण करने के संबंध में विभिन्न फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों, विभिन्न बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन विभिन्न तिथियों पर किया जायेगा।