दिव्यांगों को निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा पेट्रोल चलित टू व्हीलर
दिव्यांगों को निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा पेट्रोल चलित टू व्हीलर

दिव्यांगों के जीवन स्तर में वृद्धि तथा आर्थिक स्तर में समृद्धि लाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा उच्च शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वरोजगार तथा रोजगार आदि में संलग्न दिव्यांगों को निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर, स्कूर, स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्रदान किया जायेगा।

रोजगार, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण या अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों के लिये उम्र 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा रोजगार या स्वरोजगार कर रहे दिव्यांगों के लिए आयु वर्ग 40 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। अभ्यार्थी को इसके लिये वाहन चलाने हेतु परिवहन विभाग के अद्यतन दिशा-निर्देश अनुसार ड्राइविंग लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा, साथ ही 60 प्रतिशत या उससे अधिक का प्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यू, डीआईडी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्कूटी प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों एवं आश्रितों का मासिक आय 20000 रू. मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को 15 वर्ष तक पुनः लाभ नहीं दिया जायेगा। साथ ही ऐेसे दिव्यांग जिसके पास पूर्व परंपरागत ट्राई सायकल अथवा बैटरी चलित मोटराइज्ट ट्राई सायकल उपलब्ध हो एवं यदि वह इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक है तो संबंधित विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूर, स्कूटर (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं परन्तु एक साथ दोनों योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। कम से कम 3 वर्ष का समयान्तराल आवश्यक होगा। दिव्यांगजन पात्रता के आवश्यक शर्तों की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते है तो उन्हें आपात्र की श्रेणी में माना जायेगा।

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 उक्त योजना के लाभ प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त समिति में संयुक्त संचालक समाज कल्याण बिलासपुर अध्यक्ष, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि-सदस्य, अस्थि बाधित के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ-अशासकीय सदस्य एवं परिवीक्षा अधिकारी अथवा समाज शिक्षा संगठक-सदस्य सचिव होंगे।