बेमेतरा । आम नागरिकों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाईयां किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के संबंध मे कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान ने आज बुधवार को बेमेतरा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी की बैठक ली। बैठक मे बताया गया कि इस योजना मे नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत दुकान स्थल का चयन जिला अरबन पब्लिक सोसायटी बेमेतरा द्वारा किया जायेगा। दुकान 15 वर्ष हेतु उपलब्ध कराई जायेगी ताकि दुकान लेने एवं सेवा प्रदाता दुकान की साज सज्जा पर व्यय कर सके। जेनेरिक दवा किसी पेटेंट के निर्मित एवं विक्रय की जाती है जिसकी गुणवत्ता किसी भी रुप मे ब्रांडेड दवाईयो से कम नही होती है एवं उनकी कीमत ब्रांडेड दवाईयों से कई गुना कम होती है।
जिला अरबन पब्लिक सोसायटी बेमेतरा के सदस्य सचिव एवं सीएमओ होरी सिंह ठाकुर ने बताया कि दुकानांे के आबंटन हेतु खुली निविदा द्वारा एमआरपी दर पर अधिकतम छुट (न्यूनतम 50 प्रतिशत छुट) प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा। सेवा प्रदाता को न्यूनतम 03 वर्ष का मेडिकल स्टोर संचालन का अनुभव अनिवार्य होगा।
सेवा प्रदाता के पास ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वैध लायसेंस होना अनिवार्य होगा। सीएमओ ने यह भी बताया कि चिन्हांकित दवाओं की सूची के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा संजीवनी दुकानांे मे बिक्री की जा रही समस्त दवाईयों/सामग्रियों का विक्रय अनिवार्य होगा जो कि छ.ग. लघु वनोपज संघ द्वारा 15 प्रतिशत छुट मे दुकानों मे पहुंचाकर प्रदान किया जायेगा। जेनेरिक दवाईयों के अलावा साैंदर्य प्रसाधन सामग्री जनरल आयटम जैसे रिंगगार्ड, बाम, आयोडेक्स, विक्स, वेपोराईजर, इन्हेलर, डेटॉल, सेनेटरी पैड एवं गर्भ निरोधक अन्य ऐसे आयटम एमआरपी रेट पर बेचे जा सकते हैं। किसी भी दशा मे सस्ती दवा दुकान से ब्रांडेड दवाओं के विक्रय की अनुमति नही होगी। बैठक मे जिला केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश दत्त दुबे के अलावा दवा विक्रेता अनिल चौबे, सौरभ शर्मा, योगेश शर्मा, आलोक दुबे, अंकित शर्मा, राहुल जैन उपस्थित थे।