बेमेतरा। बेमेतरा जिला अन्तर्गत कोविड-19 एवं नये वेरियन्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को ध्यान मे रखते हुए जिले मे स्थित समस्त सभी डीजल पेट्रोल पम्पों, व्यापारिक/व्यवसायिक केन्द्रों व मदिरा दुकानों मे कार्यरत कर्मचारियों एवं उक्त संस्थानों मे आने वाले ग्राहकों के द्वारा मास्क/फेस कव्हर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
मास्क नही तो सामान नही
कोविड-19