रायपुर, 03 फरवरी 2020
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के उचित मूल्य के दुकानों एवं हाॅकरों द्वारा माह फरवरी में उपभोक्ताओं को वितरण के लिए केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रचलित राशनकार्डांे एवं हाॅकरों के लिए माह फरवरी के लिए कुल 7008 किलो लीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। इनमें उचित मूल्य दुकानों के लिए 6964 तथा हाॅकरों के लिए 44 किलो लीटर केरोसिन शामिल है। माह फरवरी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित सभी प्राथमिकता, अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा राशनकार्डाें को केरोसिन की पात्रता होगी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर मिट्टी तेल, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर केरोसिन की पात्रता होगी। केरोसिन वितरण करने वाले हाॅकर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित उचित मूल्य दुकान के समक्ष खड़े होकर राशनकार्डधारियों को केरोसिन वितरण करेंगे। हाॅकरों के लिए प्रति हाॅकर 85 लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है।
खाद्य विभाग द्वारा माह फरवरी के लिए जारी की गई कुल केरोसिन में से बस्तर जिले के लिए 252 किलो लीटर मिट्टी तेल का आबंटन जारी किया गया है। इसी प्रकार बीजापुर के लिए 84, दंतेवाड़ा 96, कांकेर 216, कोंडागांव 180, नारायणपुर 36, सुकमा 84, कोरबा 324, बेमेतरा 216, दुर्ग 300, कवर्धा 240, राजनांदगांव 360, धमतरी 192, गरियाबंद 228, बलरामपुर 276, किलो लीटर, बिलासपुर 552, जांजगीर-चांपा 480, मुंगेली 228, रायगढ़ 408, बालोद 192, बलौदाबाजार 336, महासमंुद 228, रायपुर 360, जशपुर 288, कोरिया 192, सरगुजा 312, और सूरजपुर जिले के लिए 288 किलो लीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है।
क्रमांक-5388/सी.एल.