रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल को रायपुर कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत प्रदान कर दी। नंद कुमार बघेल की ओर से वकील गजेंद्र सोनकर द्वारा लगाई याचिका पर सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जनक कुमार हिड़गो की बेंच ने जमानत प्रदान की। ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर नंदकुमार की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा था।
बता दें कि नंदकुमार बघेल ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में ब्राहमणों को बाहरी और विदेशी बताया था। इस आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज ब्राहमण समाज ने इसकी शिकायत रायपुर के डीडीनगर थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने नंद कुमार बघेल के खिलाफ थाने में 153-A, और 505-1, ख के तहत अपराध दर्ज किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आगरा से नंदकुमार बघेल को गिरफतार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान जनक कुमार हिडको के कोर्ट में करीब एक घंटे चली बहस के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद वे 7 सितंबर से जेल में बंद थे। आज उन्हें बेल दे दी गई है।