बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्रं. 29 में सपन्न होने वाले पार्षद पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिवस 20 दिसम्बर 2021 को वार्ड क्रं. 29 की सीमा में समस्त कारखानों, स्थापनाओं में कारखाना अधिनियम 1948 एवं दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आते है वहां कार्यरत श्रमिक, कर्मचारियों के लिए मतदान करने हेतु अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखानें जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे का अवकाश तथा जो कारखानें निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी गई है।
20 दिसम्बर को श्रमिकों को मिलेगा अवकाश
नगरपालिका उप निर्वाचन हेतु मतदान करने के लिए