बिलासपुर में एक बड़ी खबर! हाईकोर्ट ने दुर्ग के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ, सुरेंद्र कुमार जोशी के निलंबन को रद्द कर दिया है।
क्या था मामला?
- सुरेंद्र कुमार जोशी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया था।
- इस पर शिकायत हुई और अप्रैल में जांच शुरू की गई।
- जांच के बाद, जोशी को निलंबित कर दिया गया।
हाईकोर्ट का फैसला:
- सुरेंद्र कुमार जोशी ने निलंबन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
- हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह तय किया कि जोशी का निलंबन अवैध था।
- हाईकोर्ट ने महाप्रबंधक द्वारा जारी निलंबन आदेश को रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने क्यों दिया यह फैसला?
- हाईकोर्ट ने कहा कि जोशी महाप्रबंधक लेवल के अधिकारी हैं और उनके निलंबन का अधिकार चेयरमैन या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को है।
- महाप्रबंधक को उनके बिना निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहकारी बैंकों में काम करने वाले अधिकारियों के अधिकारों को मजबूत करता है।