छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट नोटिस पर फर्जीवाड़ा, एजी ने सीएस को लिखा पत्र
छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट नोटिस पर फर्जीवाड़ा, एजी ने सीएस को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है जहां जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट की नोटिस के बाद फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की। महाधिवक्ता कार्यालय ने जल संसाधन विभाग के ओआइसी सुरेश कुमार पांडेय को जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन ओआइसी ने अपनी जगह प्रदीप कुमार वासनिक को भेज दिया।

जब अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जरूरी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी तो पता चला कि ओआइसी ने हाईकोर्ट को गलत जानकारी दी थी। इस फर्जीवाड़े से नाराज महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

यह मामला तब सामने आया जब हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे। ओआइसी सुरेश कुमार पांडेय ने हाईकोर्ट की नोटिस का जवाब देने के बजाय अपनी जगह प्रदीप कुमार वासनिक को महाधिवक्ता कार्यालय भेजा। जब महाधिवक्ता कार्यालय ने वासनिक से दस्तावेज मांगे तो पता चला कि वे उपलब्ध नहीं हैं।

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इस घटना से महाधिवक्ता ने सीएस को दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अब शासन द्वारा नियुक्त ओआइसी को ही एजी आफिस में जवाब दावा बनवाने के लिए भेजा जाएगा।

यह घटना बताती है कि हाईकोर्ट के आदेशों का कितना अपमान हो रहा है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है।