रायपुर । लोगों को अब सौर उर्जा से विद्युत सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए क्रेडा विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता उठा सकते है। आयोग द्वारा जारी विनियम अनुसार घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता अपने अनुबंध भार के अनुसार क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र की स्थापना कर सकते है।
घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 1 से 10 किलोवाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र की स्थापना पर नियमानुसार स्थापना लागत का 20 से 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय अनुदान का प्रावधान किया गया है। ज्ञात हो की छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2019 में ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत विनियम-2019 जारी किया गया है।
इसके तहत् उपभोक्ताओं द्वारा सौर संयंत्र स्थापना उपरांत ग्रिड में प्रवाहित विद्युत का नेट मीटरिंग प्रणाली पर समायोजन का प्रावधान किया गया है। नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में घरेलू उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित विद्युत दरों में स्थिर प्रभार विद्युत खपत आधारित होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत् विद्युत देयक में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था।
घरेलू उपभोक्तओ की मांग अनुसार क्रेडा द्वारा आयोग के समक्ष वर्तमान टेरिफ स्ट्रक्चर में अन्य राज्यों में प्रचलित विद्युत दरों अनुसार संशोधन हेतु अनुरोध किया गया था। जिससे ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र पर उपभोक्ताओ को नेट मीटरिग का संपूर्ण लाभ मिल सके। नियामक आयोग द्वारा इस पर विचार करते हुए संशोधन कर वर्ष 2021-22 हेतु विद्युत दरों में घरेलू श्रेणी हेतु विद्युत दरों में स्थिर प्रभार को अनुबंध भार अनुसार राशि 20 से 40 रूपये प्रति किलोवॉट के दर से निर्धारित किया गया है।
जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटरिंग का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना के लिए इच्छुक घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के मोर बिजली एप या www.cspdcl.co.in या www.creda.co.in के वेब पोर्टल पर रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन कर सकते है।