Covid Unlock
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धारा 144 रहेगी लागू

जिले में कोविड 19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है। उन्होंने जिले की सभी पार्क, पर्यटन स्थल, कोचिंग/ट्यूशन संस्थान को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी है। इसी तरह सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हैण्ड सैनिटाइजेशन इत्यादि कोविड 19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए, जिले के सभी सिनेमा हॉल, थिएटर खोलने की अनुमति दी गई है।

वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, हॉटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड 19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। हॉटल/मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इसकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जाएगी। आयोजन के दौरान मास्क पहनना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 30 रहेगी। गौरतलब है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी तथा 12 जून 2021 की शेष शर्तें पूर्ववत् लागू रहेगी।

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