रायपुर: बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी सदानंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने आरोप पत्र में कहा है कि सदानंद कुमार पर मामले में उचित कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने का आरोप है।
क्या हैं आरोप ?
- सदानंद कुमार 8 फरवरी 2024 से 12 जून 2024 तक बलौदाबाजार-भाटापारा के पुलिस अधीक्षक थे।
- 15-16 मई 2024 की दरमियानी रात गिरौदपुरी धाम में सतनामी समाज के तीन जैतखामों को नुकसान पहुँचाया गया था और मंदिर के गेट को भी तोड़ा गया था।
- इस मामले में गिरौदपुरी चौकी में धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
- आरोप है कि सदानंद कुमार ने इस मामले में उचित पर्यवेक्षण नहीं किया और न ही गंभीरता से कार्रवाई की।
- यहाँ तक कि बिना गहन जांच के ही न्यायालय में 5 जून 2024 को अभियोग पत्र पेश कर दिया गया।
गृह विभाग का कहना है कि यह अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम 3(2B)(xiii) का उल्लंघन है। इस मामले में सदानंद कुमार पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप है।