बिलासपुर हाईकोर्ट ने वन सेवा परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में अपर मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना का नोटिस थमाया है!
क्या था मामला?
- राज्य वन सेवा परीक्षा में चयनित एसीएफ और रेंजर उम्मीदवारों को पैदल चाल परीक्षण में 4 घंटे में 26 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी थी।
- इस परीक्षण में बड़ी गड़बड़ी हुई, कई उम्मीदवार तय दूरी बहुत कम समय में पूरी कर गए।
- वन मंत्री केदार कश्यप ने सभी प्रभावित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की अनुमति दी।
हाईकोर्ट का फैसला:
- प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
- हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश दिया।
अपर मुख्य सचिव ने नहीं माना आदेश:
- अपर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी।
हाईकोर्ट की कार्रवाई:
- हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना का नोटिस थमाया।
- उन्होंने याचिका वापस लेने का भी आदेश दिया।
यह मामला अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अपर मुख्य सचिव इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।