बिलासपुर से एक महत्वपूर्ण खबर! हाईकोर्ट ने सारंगढ़ जिले के सिंघानपुर में वन भूमि पर चल रहे गैर वानिकी निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया है।
क्या था मामला?
- सिंघानपुर में सरपंच के माध्यम से वन भूमि पर राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य चल रहा था।
- यह भूमि अभिलेखों में “छोटे झाड़ के जंगल” के रूप में दर्ज है।
- गांव की रहने वाली जानकी निराला ने इस निर्माण के खिलाफ तहसीलदार को शिकायत की।
तहसीलदार का फैसला:
- तहसीलदार ने मौका जांच कराई और पाया कि निर्माण कार्य वन भूमि पर हो रहा है।
- लेकिन, तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने निर्माण कार्य रोकने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट का फैसला:
- जानकी निराला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
- याचिका में कहा गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही वन भूमि पर गैर वानिकी निर्माण कार्य किया जा सकता है।
- हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
यह फैसला वन भूमि के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है!