बिलासपुर, छत्तीसगढ़: बिलासपुर हाईकोर्ट ने मरवाही नगर पंचायत की राज्य सरकार से मनोनीत परिषद को भंग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक महीने के भीतर नई परिषद का गठन किया जाए.
मामला क्या था?
- राज्य शासन ने मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर मरवाही नगर पंचायत बनाया था.
- 27 जून को जारी अधिसूचना में भाजपा नेता किशन ठाकुर को नवगठित मरवाही नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया था, साथ ही 8 अन्य नगर पंचायत परिषद के सदस्य मनोनीत किए गये थे.
- लेकिन इन तीनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों को इस प्रक्रिया से बाहर रख दिया गया था.
**मरवाही ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच प्रियदर्शिनी नहरेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नगर पंचायत के गठन को चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट का निर्णय:
- जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की बेंच ने मामले की सुनवाई 16 जुलाई को पूरी हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
- हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि समिति गठन की प्रक्रिया में त्रुटि हुई है.
- कोर्ट ने 27 जून को जारी अधिसूचना को रद्द किया है.
- नई परिषद का गठन एक महीने के भीतर करने के निर्देश दिए हैं.
- नई समिति के गठन होने तक वर्तमान समिति काम करती रहेगी.