Cg High Court
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) को वर्ष 2005 की मुख्य परीक्षा (PSC Mains Exam 2005) की आंसर शीट देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने पीएससी की याचिका को निराकृत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार याचिकाकर्ता आरटीआई में आंसर शीट हासिल करने की पात्रता रखता है।

यह मामला दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव की याचिका पर आधारित था, जिन्होंने पीएससी की वर्ष 2005 में आयोजित मुख्य परीक्षा दी थी। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य परीक्षा की आंसर शीट की कॉपी मांगी थी।

पीएससी के जनसूचना अधिकारी ने प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद श्रीवास्तव ने राज्य सूचना आयोग में अपील की, जिसने वर्ष 2015 में पीएससी को आंसरशीट देने का आदेश दिया।

पीएससी ने वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि परीक्षार्थी आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने का हकदार है। कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुसार पीएससी को मुख्य परीक्षा 2005 के सभी सात प्रश्नपत्रों (लोक प्रशासन और मानव विज्ञान सहित) की आंसरशीट देने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए आंसरशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया और याचिका निराकृत कर दी।

यह फैसला परीक्षार्थियों के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है और यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह रहे।

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