बिलासपुर में बिना अनुमति और कॉलोनाइजर लाइसेंस के कॉलोनी बनाने पर बुलडोजर चल गया! जी हां, एसडीएम और तहसीलदार ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए महमंद में एक कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही, जमीन मालिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
इस कार्रवाई की शुरुआत कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशों के बाद हुई। उन्होंने शहर और आसपास के इलाकों में चल रहे अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति के निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
महमंद में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया
एसडीएम पीयूष तिवारी और तहसीलदार राहुल शर्मा ने महमंद में जांच के दौरान पाया कि खसरा नंबर 151/217 पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। जमीन का डायवर्सन नहीं किया गया था और न ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कोई अनुमति ली गई थी।
इसके बाद राजस्व अफसरों ने कॉलोनी की सड़क, बाउंड्रीवाल और नाली पर बुलडोजर चलवा दिया। साथ ही, अवैध कॉलोनी बनाने वाले भूमि स्वामी हुसैन अली को नोटिस जारी किया गया है। उनसे जवाब मांगा गया है और अगर तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
नगर निगम ने भी की कार्रवाई
इसके अलावा, नगर निगम ने भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। उसलापुर ओवरब्रिज के पास बिना अनुमति के घर बनाने पर भू-स्वाती भगवानी नवरंग का निर्माण ध्वस्त कर दिया गया।
आनंद नगर में भगवानी नवरंग बिना अनुमति के घर बनाने की तैयारी में था, लेकिन निगम के अफसरों ने समय रहते कार्रवाई करते हुए निर्माण को रोक दिया और कालम सहित अन्य निर्माण को तोड़ दिया।
बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ जारी यह सख्त कार्रवाई प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शहर में अवैध निर्माण और कॉलोनी निर्माण पर लगाम लगने की उम्मीद है।