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बिलासपुर जिले में जमीन हड़पने के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने एक नायब तहसीलदार को निलंबित करने का आदेश दिया है। इस मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह मामला पचपेड़ी तहसील के ग्राम भुरकुंडा सूर्यवंशीपारा में स्थित गौरीबाई और अन्य की 9 एकड़ 44 डिसमिल जमीन से जुड़ा है।

आरोप है कि तत्कालीन नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार (वर्तमान में जीपीएम जिला में नायब तहसीलदार) ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वाद भूमि को निजी भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। इस जमीन को विक्रम सिंह पिता हेमलाल निवासी धनगवा के नाम दर्ज कर दिया गया था।

जांच में सामने आया सच

जब इस मामले की शिकायत टीएल में मिली, तो कलेक्टर अवनीश शरण ने मस्तूरी एसडीएम को जांच के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि 24 सितंबर 2021 को ज्ञापन जारी कर हल्का पटवारी को 7 दिनों में बी–1, खसरा समेत पालन–प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन जारी किया गया था। इस ज्ञापन के बाद पटवारी ने रिकार्ड दुरस्त किया।

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जांच के दौरान तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण की सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए। तहसीलदार पचपेड़ी ने भी मौखिक रूप से प्रकरण कार्यालय में उपस्थित नहीं होने और मूल प्रकरण के भौतिक रूप से कार्यालय में नहीं होने की जानकारी दी।

इस मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। यह घटना राज्य में सरकारी अधिकारियों द्वारा जमीन हड़पने के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है।

आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कई मामले सामने आए हैं जहां सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।