छत्तीसगढ़: 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 अक्टूबर से लागू
छत्तीसगढ़: 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 अक्टूबर से लागू

रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया है। यह 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?

  • महंगाई भत्ता लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) निर्धारित किया जाता है।

कितना बढ़ा महंगाई भत्ता?

  • लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2024 से जून 2024 के मध्य 2.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई।
  • प्रति बिन्दु 20 रुपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 48 रुपये की वृद्धि की गई है।
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