छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब सरकारी डॉक्टर सिर्फ अपनी ड्यूटी के बाद ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे, लेकिन किसी भी निजी अस्पताल या क्लीनिक में नहीं।
सख्ती से पालन के निर्देश
विभाग ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि पहले जारी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था, इसलिए वित्त निर्देश 22/2011 की एक प्रति भी साझा की गई है ताकि सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध को सुनिश्चित किया जा सके।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद
यह कदम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और सरकारी डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी और मरीजों को समय पर उचित इलाज मिल सकेगा।
आदेश की कॉपी नीचे देखें: