बिलासपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में स्पेशल टीचर्स की भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आने वाले आदेश का इंतजार करने का निर्देश दिया है।
आरसीआई ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में मांग की जा रही थी कि राज्य सरकार स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति करे।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिस पर हाईकोर्ट की डीविजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।
याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के स्कूलों में राज्य सरकार स्पेशल एजुकेटर नियुक्त नहीं कर रही है और 60 हजार से ज्यादा विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदेश में 2021 तक सिर्फ़ 888 विशेष शिक्षक ही थे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में दो हजार से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि यही मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें सभी राज्य सरकारों को स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करने का निर्देश जारी किया गया था। दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को स्पेशल एजुकेटर टीचर्स रखने का निर्देश दिया था लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा स्पेशल टीचर्स की भर्ती नहीं की गई है। जिससे स्पेशल बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है।
आरटीई एक्ट में प्रावधान है कि पहली से आठवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए 10 बच्चों के पीछे एक स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति अनिवार्य है। वहीं कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक 15 बच्चों के पीछे एक स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति अनिवार्य है।