छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: देवेंद्र यादव पर चुनाव याचिका न देने पर जुर्माना
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: देवेंद्र यादव पर चुनाव याचिका न देने पर जुर्माना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में एक दिलचस्प फैसला सुनाया है।  बिलासपुर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव याचिका पर जवाब नहीं देने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया है। 

ये मामला भिलाई विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। भाजपा के पूर्व विधायक और सीनियर लीडर प्रेमप्रकाश पांडेय ने देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

पांडेय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि यादव ने चुनाव के दौरान सत्ता का दुरुपयोग किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसलिए, उन्होंने यादव के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है। 

हालांकि, देवेंद्र यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि यादव बलौदाबाजार हिंसा केस में गिरफ्तार हैं और जेल में बंद हैं। इस वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

लेकिन, ये बात सामने आई कि यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं।  जस्टिस एनके व्यास ने इस बात को केस को जानबूझकर टालने का प्रयास माना। 

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यह मामला जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए था। इससे पहले, 21 अगस्त को याचिकाकर्ता के वकील ने तीन अंतरिम आवेदन पेश किए थे। लेकिन, यादव ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। 

हाईकोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। देखना होगा कि यादव इस फैसले पर आगे क्या कदम उठाते हैं।