छत्तीसगढ़: मोहला में अत्याचार निवारण और हाथ से मैला उठाने से जुड़े नियमों की समीक्षा बैठक
छत्तीसगढ़: मोहला में अत्याचार निवारण और हाथ से मैला उठाने से जुड़े नियमों की समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ के मोहला में जिला स्तरीय सतर्कता व मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के तहत कामकाज की समीक्षा की गई।

बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में दर्ज मामलों पर चर्चा की गई।  इस बैठक में पीड़ितों को दी गई राहत राशि की जानकारी भी ली गई। बताया गया कि जिले में इस अधिनियम के तहत 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें पीड़ितों को उनकी राहत राशि उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। इन मामलों में हत्या, छेड़छाड़, बलात्कार और जाति अपमान से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। पीड़ितों को न्याय और राहत राशि दिलाने के साथ ही, संबंधित अपराधियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है।

बैठक में बताया गया कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के तहत अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर जयवर्धन ने कहा कि पीड़ितों को न्याय और राहत राशि मिले और अपराधियों को किसी भी तरह की छूट न मिले। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके पुनर्वास के काम को बेहद संवेदनशीलता से करना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने कहा कि पीड़ितों का बयान दर्ज किया जाए और न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष भी वही बयान दर्ज किया जाए, जिससे अपराधी किसी भी तरह से बच ना सके। बैठक में खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, जनपद पंचायत मानपुर के अध्यक्ष दिनेश शाह मंडावी समेत समिति के अन्य सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।