छत्तीसगढ़: सीमेंट संयंत्रों में सुरक्षा की अनदेखी, कलेक्टर ने जारी किए नोटिस
छत्तीसगढ़: सीमेंट संयंत्रों में सुरक्षा की अनदेखी, कलेक्टर ने जारी किए नोटिस

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों में लगातार हो रहे हादसों और मज़दूरों की मौतों ने एक बार फिर से सुरक्षा की अनदेखी का सवाल उठाया है। जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री सीमेंट खपराडीहन्युवोको विस्टास सीमेंट सोना डीह और न्युविस्ता सीमेंट संयंत्र रिसदा में जांच कार्रवाई शुरू करवा दी है। जांच समिति को इन संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने तीनों कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

क्या है पूरा मामला?

बलौदाबाजार जिले में स्थापित औद्योगिक कंपनियों में हो रहे हादसों में कमी लाने और मज़दूरों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए, श्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला परिवहन, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र और खनिज विभाग की तरफ से अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने 30 अगस्त को न्युवोको विस्टास सोनाडीह, न्यू विस्टा रिसदा और श्री सीमेंट खपराडीह में जांच की।

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जांच के दौरान, टीम ने तीनों सीमेंट संयंत्रों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, मज़दूरों के लिए सुरक्षित वातावरण न होना और कई अन्य गंभीर अनियमितताएं पाईं। इसके बाद, तीनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश भी दिए गए।

जांच रिपोर्ट्स में क्या खामियां सामने आईं?

जांच टीम ने तीनों सीमेंट संयंत्रों में कई तरह की अनियमितताएं पाईं:

  • न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाडीह: यहां सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, श्रम कल्याण मंडल के नियमों का उल्लंघन था, भवन और निर्माण कार्य में पंजीकरण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, वेतन भुगतान में अनियमितता थी, और कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 का उल्लंघन हुआ था।
  • कारखाना मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड, रिसदा: इस संयंत्र में भी श्रम कल्याण मंडल के नियमों का उल्लंघन पाया गया, भवन और निर्माण कार्य में पंजीकरण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, वेतन भुगतान में अनियमितता थी, कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 का उल्लंघन हुआ था।
  • कारखाना मेसर्स श्री सीमेंट प्लांट, खपराडीह: यहां भी श्रम कल्याण मंडल के नियमों का उल्लंघन पाया गया, भवन और निर्माण कार्य में पंजीकरण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, वेतन भुगतान में अनियमितता थी, कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 का उल्लंघन हुआ था।
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आगे क्या होगा?

तीनों कंपनियों को जारी किए गए नोटिस में, उनसे कारण बताओ जवाब मांगा गया है और अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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