Medical Doctor
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में NRI कोटे पर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से भर्ती रद्द करने की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छत्तीसगढ़ में पुराने नियमों के आधार पर भर्ती हो रही है.

क्या है मामला?

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2024 को पंजाब सरकार की NRI कोटे के संबंध में व्याख्या को रद्द कर दिया था, जिसमें NRI के रिश्तेदारों की व्याख्या की गई थी.
  • छत्तीसगढ़ में भी लागू: छत्तीसगढ़ में भी पंजाब के समान नियम हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोकना चाहिए.
  • काउंसलिंग और सीट आवंटन: कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 27 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ शासन के पुराने नियमों के तहत ही काउंसलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया की गई.

क्या हैं आरोप?

  • दूर के रिश्तेदारों को फायदा: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा NRI कोटे में दूर के रिश्तेदारों को एडमिशन में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है.
  • करोड़ों के खेल का आरोप: कांग्रेस का कहना है कि NRI कोटे से भर्ती के लिए कुछ निजी मेडिकल कॉलेज 75 लाख से लेकर डेढ़ करोड़ रूपये तक वसूली कर रहे हैं.
  • दलालों का खेल: दलाल लोग NEET में कम नंबर आने वाले छात्रों को NRI कोटे से एडमिशन दिलवाने का ठेका ले लेते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं.
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क्या मांग की गई है?

  • भर्ती रद्द करने की मांग: कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य संबंधित लोगों को पत्र लिखकर NRI कोटे से सभी भर्तियों को रद्द करने की मांग की है.
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन: कांग्रेस ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने और NRI कोटे में सही नियमों के अनुसार प्रवेश देने का अनुरोध किया है.

यह मामला छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा के भविष्य को प्रभावित कर सकता है. कांग्रेस की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह देखना होगा.

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