नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जबरिया रिटायर किए गए आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के उस आदेश को यथावत रखा है जिसमें जीपी सिंह की बहाली के आदेश पारित किए गए थे। केन्द्र सरकार ने राज्य की अनुशंसा पर एडीजी जीपी सिंह को जबरिया रिटायर कर दिया था।
CAT का आदेश सही ठहराया:
इसके खिलाफ जीपी सिंह ने जबलपुर CAT में याचिका दायर की थी। CAT ने सिंह को बहाल करने के आदेश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों सुरेश कुमार कैत और गिरीश कठपलिया ने CAT के आदेश को सही ठहराया है और सिंह को समय से पहले रिटायर करने के सरकार के आदेश को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया।
जीपी सिंह की बहाली की प्रक्रिया शुरू:
इसके साथ ही अब पूर्व एडीजी जीपी सिंह की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।