छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वेक्षण: सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए विस्तृत मार्गदर्शन
छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वेक्षण: सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए विस्तृत मार्गदर्शन

छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत खरीफ 2024 में लगाए जाने वाले फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिलों के सभी गांवों और अन्य जिलों के चयनित गांवों में यह सर्वेक्षण किया जाएगा।

सर्वेक्षण अवधि

डिजिटल फसल सर्वेक्षण 9 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा।

सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन

प्रत्येक ग्राम में अधिकतम 20 सर्वेक्षणकर्ता का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।

योग्यता

  • सर्वेक्षणकर्ता को महिला या पुरुष होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और एंड्रॉइड मोबाइल (वर्जन 9$ या उससे ऊपर) होना चाहिए जिसमें इंटरनेट हो।
  • उनके पास बैंक खाता और आधार नंबर भी होना चाहिए।
  • सर्वेक्षणकर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
  • सर्वेक्षणकर्ता संबंधित ग्राम का ही निवासी होना चाहिए।
  • सर्वेक्षण के दौरान वह ग्राम में आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

  • ग्राम में समुचित संख्या में निवासी उपलब्ध नहीं होने पर तहसीलदार द्वारा निकटवर्ती ग्राम के निवासी या कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय या उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थी को भी चयनित किया जा सकता है।
  • सभी आवेदकों को प्राथमिक स्तर पर काम सौंपा जाएगा।
  • भूमिस्वामी या कृषक जो किसी भी उम्र या शैक्षणिक योग्यता के हों, भी स्वेच्छा से अपने सर्वेक्षण नंबर (खेत) का डिजिटल फसल सर्वेक्षण कर सकते हैं, उन्हें इस हेतु कोई भी मानदेय प्रदाय नहीं किया जाएगा।
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प्रशिक्षण

  • सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण तहसील अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर प्रदान किया जाएगा।
  • सर्वेक्षणकर्ताओं में परिवर्तन होने पर नवीन सर्वेक्षणकर्ताओं को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

खसरा आबंटन

  • सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रत्येक दिवस उनके ग्रामवार संपादित किये जाने वाले फसल सर्वेक्षण कार्य हेतु खसरों का आबंटन तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।
  • प्रथम दिवस प्रत्येक पात्र आवेदक को 25 खसरा सौपा जाएगा।
  • सर्वेक्षक के कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के आधार पर अगले दिवस के लिए नवीन खसरा आबंटित किया जाएगा।
  • सर्वेक्षण की कार्य कुशलता को देखते हुए किसी दिवस विशेष में बार-बार खसरा आबंटित किया जा सकेगा।
  • यह आबंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा।

मानदेय

  • प्रत्येक सर्वेक्षण कर्ता को प्रत्येक सर्वे के लिए एप के माध्यम से सही सर्वेक्षण एवं अपलोड करने तथा स्वीकृत हो जाने की दशा में 10 रूपये प्रति खसरा मानदेय आधार-संबद्ध बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
  • किसी खातेदार द्वारा अपने खाते का स्वयं सर्वेक्षण किये जाने की स्थिति में कोई मानदेय देय नहीं होगा।
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पर्यवेक्षण और समीक्षा

  • डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये कार्यों का संबंधित हल्का पटवारी द्वारा पर्यवेक्षण प्रत्येक दिवस किया जाएगा।
  • सर्वेक्षण कर्ता द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये प्रविष्टियों का संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा दो दिवस के भीतर सत्यापन किया जाएगा।
  • डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये कार्यों की जाँच अतिशीघ्र संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।

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