- मोबाइल नम्बर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा
- विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र किया जा सकता है प्रस्तुत
महतारी वंदन योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी
टोल फ्री नंबर 18002334448 पर फोन कर हितग्राही ले सकते हैं जानकारी
रायपुर, 16 फरवरी 2024/ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना से संबंधित जानकारी और समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 18002334448 है। इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाइल एप्प बनाया गया है। ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय व नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर महिलाओं से आवेदन लिया जा रहा है। हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसकी सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
रायपुर, 4 फरवरी 2024/ महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्वसंबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।