कोरबा के पूर्व विधायक, मोहित राम केरकेट्टा को एक बड़ा झटका लगा है। उनके द्वारा खरीदी गई भूमि का नामांतरण रद्द कर दिया गया है।
मामला कुदुदंड पटवारी हल्का नंबर 34 तहसील व जिला बिलासपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 296/1, रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) का है। यह भूमि पहले चर्च ऑफ क्राईष्ट के नाम कब्रिस्तान के लिए दर्ज थी।
2021 में, मोहित राम केरकेट्टा और उनके पुत्र शंकर राम केरकेट्टा ने इस जमीन को 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में रजिस्ट्री करवा लिया था। इसके बाद 9 फरवरी 2022 को नामांतरण भी उनके नाम कर दिया गया।
इस मामले में कलेक्टर अवनीश शरण को शिकायत मिली थी कि यह जमीन नियम विरुद्ध तरीके से हड़प ली गई है। कलेक्टर ने इस मामले की जाँच के लिए एसडीएम बिलासपुर को निर्देश दिए थे।
एसडीएम बिलासपुर ने धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन किया। मोहित केरकेट्टा के पुत्र शंकर केरकेट्टा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस पुनर्विलोकन पर आपत्ति जताई। उनका दावा था कि जमीन खुली पड़त भूमि है और कब्रिस्तान की भूमि नहीं है।
हालांकि, दस्तावेजों की जाँच के बाद यह साबित हुआ कि जमीन वास्तव में कब्रिस्तान की भूमि थी। इस वजह से नामांतरण रद्द कर दिया गया और जमीन को चर्च ऑफ क्राईष्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के नाम वापस कर दिया गया।
यह जमीन बेहद कीमती है और इसका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ो में है। मोहित केरकेट्टा ने इस जमीन को अपने और पुत्र के नाम मात्र 99 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा लिया था।
20 सितंबर 2024 को कलेक्टर अवनीश शरण ने चर्च ऑफ क्राईष्ट मिशन इन इंडिया के प्रशासक के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर को नियुक्त किया है।