महासमुंद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, अवर्षा, कीटों और रोगों के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना है।
हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी ऋणी और अऋणी किसानों को बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने और प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से बढ़ाकर 16 अगस्त 2024 कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले में खरीफ फसल के लिए धान-सिंचित, धान-असिंचित, मक्का, अरहर, सोयाबीन, मूँग, उड़द, मूँगफली, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें अधिसूचित की गई हैं। किसानों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा, जो कि उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
इस वर्ष बीमा के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऋणी कृषक स्वेच्छा से फसल बीमा आवरण में शामिल होंगे। जो कृषक इस आवरण में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें बीमा आवरण की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 से सात दिन पहले निर्धारित प्रपत्र में असहमति पत्र (opt-out) अपने केसीसी प्रदायकर्ता बैंक या वित्तीय संस्थानों को देना होगा।
किसानों को इस योजना से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सलाह दी गई है कि वे क्रियान्वयक बीमा कम्पनी और फार्म मित्र एप को गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बीमा से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा, वे अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों या सहकारी समितियों से भी संपर्क कर सकते हैं।
इस प्रकार, किसानों को समय पर बीमा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाती है, ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रह सकें।