महासमुंद में दाल के भावों पर लगाम कसने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली ने दाल व्यापारियों (मिलर्स, डीलर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, आयातक) के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सिर्फ़ दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ही नहीं, बल्कि पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
क्या हैं ये नए निर्देश?
नए निर्देशों के मुताबिक, अरहर और अन्य दालों (काबुली चना को छोड़कर) के व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप दाल का व्यापार करते हैं और अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको तुरंत पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, आपको अपने स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in@psp) पर अपडेट करनी होगी। यह एक ऑनलाइन सिस्टम है जिससे सरकार दालों की उपलब्धता और कीमतों पर नज़र रख सकती है।
क्या होगा अगर नियमों का पालन नहीं किया गया?
राज्य में अभी तक लगभग 50% व्यापारियों ने ही स्टॉक की घोषणा की है। बाकी व्यापारियों को भी जल्द से जल्द यह काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी व्यापारी का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना और जेल की सज़ा भी शामिल हो सकती है।
नोडल अधिकारी की नियुक्ति और निगरानी
दालों की निगरानी के लिए मनीष यादव को सहायक खाद्य अधिकारी के रूप में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनसे +91-9926545105 पर संपर्क किया जा सकता है। त्योहारी सीज़न में दालों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोकने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, प्रशासन खुदरा संघों के साथ समय-समय पर बैठकें भी करेगा ताकि दाल व्यापारियों को पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी दर्ज करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
बड़े खुदरा विक्रेताओं पर भी नज़र
सरकार 30 किलो के थोक पैक में दाल बेचने की गतिविधियों पर भी नज़र रख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार बड़े खुदरा विक्रेता जीएसटी से बचने के लिए इस तरह के तरीके अपनाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
याद रखें, ये नियम सभी दाल व्यापारियों के लिए लागू हैं। समय पर पंजीकरण कराएं और स्टॉक की नियमित घोषणा करें ताकि आप कानून का पालन सुनिश्चित कर सकें।