गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व के दौरान रायपुर में 2 दिन मीट बिक्री पर रोक
गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व के दौरान रायपुर में 2 दिन मीट बिक्री पर रोक

रायपुर में गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व के मौके पर दो दिनों के लिए मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

कब रहेगी रोक?

  • 7 सितंबर (गणेश चतुर्थी): इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी।
  • 8 सितंबर (पर्युषण पर्व का अंतिम दिन): इस दिन भी पूरे छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी।

कैसे लागू होगी रोक?

  • रायपुर नगर निगम के सभी क्षेत्रों में पशु वध गृह और मांस विक्रय दुकानें बंद रहेंगी।
  • मांस बिक्री करते हुए पाए जाने पर दुकानों को सीज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कितने दिनों तक रहेगी रोक?

  • 7 और 8 सितंबर के अलावा,
  • 14 सितंबर (डोल ग्यारस),
  • 17 सितंबर (अनंत चतुर्दशी), और
  • 18 सितंबर (उत्तम क्षमा पर्व) को भी रायपुर में मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।

कौन दे रहा है निर्देश?

  • रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही ने सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
  • अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में निरीक्षण भी करेंगे।
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गणेश समितियों के लिए निर्देश:

  • जिला प्रशासन ने गणेश समितियों को गणेश उत्सव के आयोजन के दौरान एनजीटी के निर्देशों का पालन करने को कहा है।
  • मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं।
  • सभी पंडालों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और वॉलंटियर रखना अनिवार्य है।
  • गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए।
  • पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाए।
  • पॉलिथिन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
  • गंदगी या प्रदूषण फैलाने पर समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित समिति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।

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