रायपुर में गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व के मौके पर दो दिनों के लिए मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
कब रहेगी रोक?
- 7 सितंबर (गणेश चतुर्थी): इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी।
- 8 सितंबर (पर्युषण पर्व का अंतिम दिन): इस दिन भी पूरे छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी।
कैसे लागू होगी रोक?
- रायपुर नगर निगम के सभी क्षेत्रों में पशु वध गृह और मांस विक्रय दुकानें बंद रहेंगी।
- मांस बिक्री करते हुए पाए जाने पर दुकानों को सीज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कितने दिनों तक रहेगी रोक?
- 7 और 8 सितंबर के अलावा,
- 14 सितंबर (डोल ग्यारस),
- 17 सितंबर (अनंत चतुर्दशी), और
- 18 सितंबर (उत्तम क्षमा पर्व) को भी रायपुर में मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।
कौन दे रहा है निर्देश?
- रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही ने सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
- अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में निरीक्षण भी करेंगे।
गणेश समितियों के लिए निर्देश:
- जिला प्रशासन ने गणेश समितियों को गणेश उत्सव के आयोजन के दौरान एनजीटी के निर्देशों का पालन करने को कहा है।
- मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं।
- सभी पंडालों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और वॉलंटियर रखना अनिवार्य है।
- गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए।
- पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाए।
- पॉलिथिन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- गंदगी या प्रदूषण फैलाने पर समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित समिति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।