रायपुर, छत्तीसगढ़: राज्य महिला आयोग ने एक शासकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका के अवैध संबंधों के मामले में सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने दोनों को निलंबित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को पत्र भेजा है।
यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की 272वीं जनसुनवाई के दौरान सामने आया। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने इस मामले में सुनवाई की।
पत्नी ने की थी शिकायत
शिक्षक की पत्नी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति के उसी स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका के साथ अवैध संबंध हैं। सुनवाई के दौरान दोनों ही अनावेदकों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
महिला को भेजा गया नारी निकेतन
आयोग ने शिक्षिका को सुधरने का मौका देते हुए 2 महीने के लिए नारी निकेतन भेजने का आदेश दिया है।
शासकीय सेवा में अवैध संबंध कानूनी अपराध
आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि शासकीय सेवा में रहते हुए अवैध संबंधों में रहना कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अवैध संबंधों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
दोनों कर्मचारियों पर हो सकती है बर्खास्तगी
आयोग ने मुंगेली और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दोनों शिक्षक-शिक्षिका के खिलाफ जांच करने और उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश की है।