रायपुर नगर पालिक निगम ने महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 2024, को पूरे शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में लिया गया है।
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने एक आदेश जारी करके रायपुर नगर पालिक निगम के पूरे क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय दुकानों को 2 अक्टूबर 2024 को बंद रखने का निर्देश दिया है।
इस आदेश के अनुसार, महात्मा गांधी जयंती पर किसी भी दुकान में मांस-मटन बेचते पाए जाने पर मांस-मटन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण और जोन स्वच्छता निरीक्षकगण 2 अक्टूबर 2024 को मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए वे अपने-अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का निरंतर निरीक्षण करेंगे।
यह कदम महात्मा गांधी के सिद्धांतों का सम्मान करने और इस महत्वपूर्ण दिन को शांति और सद्भाव के साथ मनाने के लिए उठाया गया है।