रायपुर: पाव डोज कैफे में बाल श्रम का मामला, संचालक के खिलाफ कार्रवाई
रायपुर: पाव डोज कैफे में बाल श्रम का मामला, संचालक के खिलाफ कार्रवाई

रायपुर में एक कैफे संचालक के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तेलीबांधा स्थित पाव डोज कैफे रेस्टोरेंट के संचालक के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम की धारा 79, 3, 14 और बीएनएस 216 का प्रकरण दर्ज किया गया है।

बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वयक विपिन सिंह ठाकुर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पाव डोज कैफे के संचालक द्वारा अपने रेस्टोरेंट में चार नाबालिग लड़कों से काम कराया जा रहा था।

राज्य बाल संरक्षण के समन्वयक पिपिन ठाकुर ने रेस्टोरेंट में जाकर छानबीन की, तो पाया गया कि रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा अवैध तरीके से 4 बालकों को काम पर रखा था। इसकी सूचना विपिन ठाकुर ने तेलीबांधा पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने संचालक अविनाश गंगवानी के खिलाफ बालश्रम अधिनियम की धारा 79, 3, 14 के साथ बीएनएस 216 के तहत अपराध दर्ज किया है।

यह घटना एक बार फिर बाल श्रम की समस्या को उजागर करती है। हमारे समाज में अभी भी कई जगहों पर बच्चों का शोषण किया जाता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। बच्चों को सुरक्षित और शिक्षित वातावरण में रहने का अधिकार है।

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हम सभी को इस समस्या के प्रति जागरूक रहने और बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यदि आपको किसी बच्चे के शोषण का पता चलता है, तो कृपया तुरंत स्थानीय अधिकारियों या पुलिस को सूचित करें।