रायपुर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ निजात अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने रायपुर के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को नशे के कारोबार करने वाले लोगों की पतासाजी करने और इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने नशे के कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मुखबिर लगाए हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 7 नवंबर 2024 को थाना टिकरापारा पुलिस को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति आरडीए कार्यालय कौशल्या माता विहार के पास तीन व्यक्ति काले रंग के बैग में अफीम रखकर ग्राहक तलाश रहे हैं।
इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश देवांगन और थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक मनोज कुमार साहू को आरोपियों को अफीम के साथ रंगे हाथ पकड़ने का निर्देश दिया गया।
पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर आरोपियों की पहचान की। पूछताछ करने पर इन लोगों ने अपने नाम बताए – 1. मोह0 जसिद मिर पिता स्व0 गफार मिर उम्र 41 साल निवासी मुर्मू शिव मंदिर के पास थाना सिसई जिला गुमला (झारखण्ड), 2. लेव मिंज पिता मनवेल मिंज उम्र 30 साल निवासी ग्राम सुपाली नेवडा गढा तलाब के पास थाना सिसई जिला गुमला (झारखण्ड), 3. जसवंत सिंह पिता दूलासिंह गिल उम्र 65 साल निवासी कुरूद हाउसिंग बोर्ड कालोनी म.नं. 1835/1 जामुल जिला दुर्ग (छ0ग0)।
पुलिस टीम ने आरोपियों के बैग की तलाशी ली और उसमें अफीम रखा हुआ पाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 किलो 904 ग्राम अफीम जब्त की जिसकी अनुमानित कीमत 22 लाख रुपये है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना टिकरापारा में नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 855/24 धारा 18(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है और उन्हें रिमांड पर भेज दिया है।
रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।